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उपहार और दान

Last updated 21 May 2019

किसी भी कटौती के लिए अलग कॉपी डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: उपहार और दान (PDF 318KB)This link will download a file.

मैं इसका क्लेम कब कर सकता/ सकती हूँ?

आप किसी संस्थान को दिए गए दान के लिए कटौती क्लेम कर सकते हैं यदि आपका दान चार शर्तें पूरी करता है:

  • आपने दान किसी डिडक्टिबल गिफ्ट रेसिपिएंट (डी जी आर) संस्थान को दिया था
  • वह वास्तव में एक दान था। दान का अर्थ है अपनी मर्ज़ी से पैसे या सम्पत्ति का हस्तांतरण करना और उसके बदले में कोई फ़ायदा नहीं लेना
  • दान पैसों का होना चाहिए या संपत्ति का, इसमें आर्थिक संपत्ति, जैसे शेयर शामिल हैं
  • आपके पास दान देने का रिकॉर्ड होना चाहिए (जैसे कि रसीद)।

यदि आपको बदले में कोई मूल्यवान फ़ायदा मिलता है - यानि दान देने वाले को डी जी आर से दान के बदले कुछ ऐसा प्राप्त होता है जिसका आर्थिक मूल्य है - इसे योगदान कहते हैं, और इसकी कटौती के लिए कुछ और भी शर्तें लागू होती हैं।

अधिक जानकारी के लिए ato.gov.au/gift-or-contributionपर जाएँ।

डी जी आर क्या है ?

डिडक्टिबल गिफ्ट रेसिपिएंट (डी जी आर) एक ऐसा संस्थान या फंड है जिसे दान देने पर कोई व्यक्ति टैक्स में कटौती क्लेम कर सकता है।

सभी धर्म संस्थाएँ डी जी आर नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आजकल लोगों से क्राउड फंडिंग द्वारा धन एकत्र करना आम बात है। क्राउड फंडिंग की बहुत सी वेबसाइट चलाने वाले डी जी आर की हैसियत नहीं रखते।

आप ऑस्ट्रेलियन बिज़नेस रजिस्टर की वेबसाइट abn.business.gov.au/DgrListing.aspxExternal Link पर चेक कर सकते हैं कि आपने जो दान दिया था, क्या वह डी जी आर की हैसियत रखने वाले किसी संस्थान को दिया था।

मुझे क्या रिकॉर्ड रखने होंगे ?

आप जो भी टैक्स में कटौती के योग्य उपहार और दान देते हैं, आपको उनके रिकॉर्ड रखने होंगे।

जब आप किसी डी जी आर को कोई दान देते हैं तो आम तौर पर वह आपको एक रसीद देगा - लेकिन उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। यदि ऐसा होता है तो कुछ मामलों में आप फिर भी कटौती कर सकते हैं यदि आपके पास कोई अन्य रिकॉर्ड हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट।

यदि डी जी आर आपको कटौती योग्य दान की कोई रसीद देता है तो उस पर यह सब लिखा होना चाहिए:

  • जिस फंड, प्राधिकरण या संस्थान को दान दिया गया है, उसका नाम
  • डी जी आर का ए बी एन (यदि कोई है तो - कुछ डी जी आर अपने नाम का पंजीकरण करवाते हैं और उनके पास ए बी एन नहीं होता)
  • रसीद उपहार दिए जाने पर ज़ारी की गई है।

यदि आप अपने नियोक्ता के वर्कप्लेस गिविंग प्रोग्राम के द्वारा दान देते हैं तो आपकी पेमेंट समरी या नियोक्ता द्वारा ज़ारी किया गया लिखित रिकॉर्ड इसका उचित प्रमाण है।

बकेट डोनेशन

यदि आपने किसी अनुमोदित संस्थान द्वारा किसी प्राकृतिक विपदा के शिकार लोगों के लिए किए गए बकेट कलेक्शन में $2 या इससे अधिक का एक या अधिक दान दिया है तो आप बिना किसी रसीद के ऐसे दानों के लिए कुल $10 तक टैक्स की कटौती क्लेम कर सकते हैं। अधिक जानकारी ए टी ओ वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आप कटौती कब क्लेम कर सकते हैं और कब नहीं:

आप कटौती क्लेम कर सकते हैं यदि:

  • उपहार या दान की राशि $2 या इससे अधिक है और आपके पास दान देने का रिकॉर्ड है
  • यदि आप संपत्ति या शेयरों का दान करते हैं, लेकिन इस पर विशेष नियम लागू होते हैं (ato.gov.au/gifts-and-fundraising-rulesपर जाएँ )
  • हेरिटेज एंड कल्चरल गिफ्ट प्रोग्राम के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में दिए गए दान के लिए भी कटौती क्लेम की जा सकती है (अधिक जानकारी के लिए ato.gov.au/cultural-gifts पर जाएँ)

आप उपहार या दान के लिए कटौती क्लेम नहीं कर सकते यदि वह:

  • रैफल या आर्ट यूनियन के टिकट खरीदने के लिए है (जैसे कि आर एस एल आर्ट यूनियन प्राइज होम के लिए)
  • फंडरेज़िंग के लिए ख़रीदे गए सामान पर, जैसे कि चॉकलेट, बैज और पेन
  • फंडरेज़िंग के लिए आयोजित डिनर के लिए है, चाहे उसकी क़ीमत डिनर के प्रतिमूल्य से अधिक है
  • दान स्कूल बिल्डिंग फंड को दिया गया है, उदाहरण के लिए, वह स्कूल की फीस के न बढ़ाए जाने के बदले में दिया गया है
  • किसी भी वजह से परिवार के सदस्यों या मित्रों को दिया गया उपहार है
  • सैलरी सैक्रिफाइस अरेंजमेंट के अंतर्गत दिया गया दान है
  • वसीयत के अंतर्गत दिया गया दान है।

राजनीतिक दलों और स्वतन्त्र उम्मीदवारों तथा मैम्बरों को दिया गया दान

कुछ परिस्थितियों में आपके द्वारा पंजीकृत राजनीतिक पार्टियों और स्वतन्त्र उम्मीदवारों को दिया गया उपहार या दान कटौती के तौर पर क्लेम किया जा सकता है।

आपका उपहार या दान $2 या इससे अधिक का होना चाहिए और यह पैसे या ऐसी संपत्ति का होना चाहिए जो आपने दान देने के पिछले 12 महीनों के अंदर खरीदी हो। इसमें आपके द्वारा किसी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी का सदस्यता शुल्क देना शामिल है। उपहार या दान व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो न कि बिज़नेस की ओर से या वसीयत के अंतर्गत।

किसी भी आय वर्ष के दौरान आप अधिकतम यह राशि क्लेम कर सकते हैं:

  • $1,500 राजनीतिक पार्टियों को दिए गए चंदों और उपहारों के लिए
  • $1,500 स्वतन्त्र उम्मीदवारों और मैम्बरों को दिए गए चंदों और उपहारों के लिए

कटौती का क्लेम करने के लिए आपको अपने दान का लिखित रिकॉर्ड रखना होगा।

यह जानने के लिए कि कोई पंजीकृत है या नहीं ato.gov.au/political-giftsपर जाएँ

यह पूरी जानकारी का केवल सामान्य सारांश है। अधिक जानकारी के लिए अपने टैक्स एजेंट से बात करें या ato.gov.au/giftsdonationsपर जाएँ

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